ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने से आपको और अन्य लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से आपके साथ किसी और की जिंदगी भी संकट में पड़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपना वाहन चलाएं।
सरकार के द्वारा ट्रैफिक नियम में एक बार फिर से बड़ा बदला हुआ है। अगर आप भी सड़कों पर टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपकी छोटी सी ट्रैफिक चूक आपको भारी चालान कटवा सकती है। मालूम हो की सड़क पर गाड़ी चलाने के कई सारे नियम हैं जो हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, अगर हम उन नियमों को तोड़ते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही खतरे में नहीं, दूसरों को भी खतरे में डालते हैं।
इसीलिए सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सही ढंग से पालन करवाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और तो नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, एक स्कूटी का 23000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा अमाउंट क्यों? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक, अगर कोई भी चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूटी के साथ पकड़ा जाता है तो फाइन के तौर पर उन्हें ₹5000 देने होंगे, वही बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए 5000₹ का चालान, बिना इंश्योरेंस 2000₹ का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए 10,000₹ का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 1000₹का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है।
कार चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान
आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात कर सकते है। जी हां, ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते है। दरअसल, नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा।
लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है? इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है हालाँकि वाहन में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।