कराने पर नहीं लगेगा पैसा, सरकार ने दी 100 प्रतिशत की छूट, जानिए – डिटेल में..

Ranjana Pandey
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बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबरें सामने आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप बिहार में किसी खास प्रयोजन से जमीन खरीदते हैं तो आपसे निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क नहीं लिया जायेगा। जानकारी के मुताबिक, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया हैं।

सरकार ने औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया हैं। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी हैं। दरअसल, बिहार में जमीन की कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक हैं। जिसके कारण बहुत से लोग उद्योग लगाने के लिए बिहार में जमीन की खरीद नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क को समाप्त कर दिया हैं।

वही कई जानकारों की मानें तो सरकार के इस कदम से राज्य में उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी और उद्योग भी बढ़ेंगे। आपको बता दें की औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए किया जायेगा। उसकी खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप शुल्क नहीं लगेगा।

 

 

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