सरकार अपने गैर-जरूरी खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाते हुए दिखाई दे रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को संदेश भी पहुंचाया है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को कहा है कि ”वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें वे सबसे सस्ता किराया चुनें। इसके साथ ही कर्मचारी दौरों और एलटीसी के लिए अपनी हवाई यात्रा की तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले टिकट बुक करें।”
बेवजह टिकट रद्द करने से बचें
दरअसल, व्यय विभाग की ओर से कार्यालय पत्र जारी किया गया है। जिसमें कर्मचारियों को कुछ बातें कही गई हैं। इस पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी बुकिंग की जा सकती है साथ ही इस चिट्ठी में कर्मचारियों को कहा गया है कि बेवजह टिकट रद्द करने से भी बचना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सिर्फ तीन रजिस्टर्ड ट्रैवेल एजेंट्स से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं जिनमें बॉमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं। सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने, यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द करने पर कर्मचारी को स्व-घोषित स्पष्टीकरण देना होगा।
सबसे सस्ती उड़ानें सेलेक्ट करें
सरकार की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया है, ‘‘कर्मचारियों को अपनी यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ानें चुननी चाहिए साथ ही किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिए बुक करने चाहिए और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं किया जाना चाहिए।”
इसमें कहा गया,”कर्मचारियों को यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने चाहिए और सबसे प्रतिस्पर्धी किराये को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े।”