हम सभी जानते है की ट्रैफिक पुलिस का दिल्ली में आए दिन लोगों को चौराहे पर रोक कर चेकिंग करना आम बात है, जिसके चलते अक्सर दिल्ली की सड़को पर वाहनों की अधिकता के कारण जाम लगा रहता है। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली में इस सिस्टम को खत्म करने पर विचार कर रही है।
दिल्ली में चेकिंग पर लगेगा रोक
दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नर दिल्ली के बीच में बैठक हुई है, जिसमें गवर्नर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ”चेकिंग और चालान काटने के नाम पर लोगों को बेवजह चौक चौराहों पर यात्रा के समय ना रोके।”
इस संबंध में पुलिस आयुक्त (सीपी) हेमंत नागराले पहले ही यातायात विभाग को सर्कुलर जारी कर चुके हैं। इस सर्कुलर के अनुसार, ”यातायात पुलिस वाहनों की जांच नहीं करेगी, खासकर जहां चेक ब्लॉक है, वे केवल यातायात की निगरानी करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि यातायात सामान्य रूप से चलता रहे। वे किसी वाहन को तभी रोकेंगे जब वह यातायात की गति को प्रभावित कर रहा हो।”
दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस शक के आधार पर वाहनों को कहीं भी रोक देती है और वाहन के अंदर की जांच शुरू कर देती है। जिससे उस सड़क पर यातायात प्रभावित होता है।
अब क्या बदल जाएगा दिल्ली में?
- दिल्ली में पुलिसकर्मियों के द्वारा लोगों को गाड़ी चेकिंग के नाम पर अब नहीं रोका जाएगा।
- दिल्ली पुलिस अब केवल जरूरत पड़ने पर अति आवश्यक परिस्थिति में ही लोगों के गाड़ियों को रोक कर चेकिंग कर सकेगी।
- दिल्ली पुलिस हर सिग्नल पर टाइमर लगाएगी।
- दिल्ली पुलिस लोगों को लेन अनुशासन के लिए जागरूक करेगी।
अभी किन चीजों की चल रही है चेकिंग ?
- पूरे दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए मुहिम चलाया जा रहा है और सर्टिफिकेट के अवैध मिलने पर उन्हें ₹10000 का जुर्माना किया जा रहा है।
- दिल्ली में गलत लेन ड्राइविंग के लिए भी कई चौक चौराहों पर मुहीम चलाया जा रहा है और लोगों को जुर्माना किया जा रहा है।
- दिल्ली के कई सड़कों पर अब ऑटोमेटिक स्पीड ट्रैकर लगाया जा चुका है जहां पर लोगों का ऑटोमेटिक चालान किया जा रहा है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पहले से ही सूचना जारी कर दी गई है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियम लागू होने के साथ ही bs3 वाहनों को प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारी डीजल वाहनों को रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत अलग रूट से ले जाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।