दिल्ली में शराब के ठेकों को लेकर क्या है विवाद, जो LG करवाना चाहते हैं CBI जाँच

Ranjana Pandey
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जहां पहले शराब की दुकानें ग्रिल में चलती थीं, वहीं नई आबकारी नीति ने लोगों को दुकान के चारों ओर घूमना और अपनी पसंद की शराब देखने के साथ-साथ शराब खरीदना आसान बना दिया। बिल्कुल मॉल की तरह। इसको लेकर काफी विवाद हुआ और फिर मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन तब इस नई आबकारी नीति ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसमें अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो सवाल यह है कि नई आबकारी नीति में ऐसा क्या बदलाव आया है कि इसने इतनी गति पकड़ ली है?


एलजी द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं, यह जानने से पहले आइए समझते हैं कि नई आबकारी नीति क्या है और इसके आने के बाद से क्या बदल गया है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई थी।
केजरीवाल सरकार के मुताबिक नई नीति का मकसद शराब की दुकानों को पॉश और स्टाइलिश शराब की दुकानों में तब्दील करना है. कहा जाता है कि यह नई नीति शहर के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सरकार का दावा है कि इससे शराब माफिया पर भी लगाम लगी है. शहर में शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया जिसमें वे नई नीति लागू होने के बाद कम से कम 500 वर्ग मीटर के 32 क्षेत्रों में 849 ठेके खोल सकते हैं.

दिल्ली सरकार ने अब प्रत्येक शराब ब्रांड और उसके सामान के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया है। खुदरा विक्रेता उस एमआरपी के भीतर कुछ भी चार्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। पुरानी आबकारी नीति के कारण पहले ऐसी प्रतिस्पर्धी दरों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब सभी कंपनियां अपने-अपने ब्रांड की कीमत घटाकर एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं।


इस नई नीति के तहत शराब पीने वाले सुबह 3 बजे तक होटल, क्लब और रेस्तरां, बार में इसका लुत्फ उठा सकते हैं. तब तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई शराब की दुकानों में वॉक-इन शराब खरीदने की सुविधा है और खरीदार अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकते हैं।

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