कौन है नोएडा की ‘गालीबाज’ महिला? 3 महीने पहले ही सोसायटी में लिया किराए का घर

Shilpi Soni
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सोशल मीडिया की दुनिया में आये दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कभी किसी के साथ किये गए हसी मजाक का वीडियो तो कभी किसी व्यक्ति के अभद्र व्यव्हार का वीडियो… इसी कड़ी में नोएडा की एक ‘गालीबाज’ महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड से अभद्र व्यवहार कर रही है, गंदी-गंदी गालियां दे रही है, यहां तक कि एक गार्ड की वर्दी खींचते हुए भी दिख रही है। आखिर कौन ये ‘गालीबाज’ महिला, सबके मन में यही सवाल है।

बता दे की वायरल वीडियो की घटना नोएडा की जेपी विशटाउन सोसायटी की है। ये सोसायटी सेक्टर-126 में है। अब तक सामने आई जानकारी से पता चला है कि आरोपी महिला का नाम भव्या रॉय है और वह सोसायटी के फ्लैट नंबर 901 में रहती हैं।

साकेत कोर्ट में वकील है भव्या

आरोपी महिला पेशे से वकील है और दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करती है। रिपोर्ट के मुताबिक,  भाव्या मूलरूप से दिल्ली के महरौली की रहने वाली है और करीब तीन महीने पहले ही जेपी विशटाउन में 901 नंबर का फ्लैट किराए पर लिया था। महिला का जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उसमे देखा जा सकता है की महिला सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार करती नज़र आ रही है, महिला गार्ड को गंदी-गंदी गालियां दे भी रही है, यहां तक कि एक गार्ड की वर्दी खींचते हुए भी दिख रही है।

जान लीजिये पूरा मामला

बता दे की वायरल हुआ वीडियो 20 अगस्त का है और घटना वाली शाम 5-6 बजे के बीच जब महिला अपनी कार सोसाइटी से बाहर निकाल रहीं थी। बताया जा रहा है कि सोसाइटी से निकलते वक्त जब गार्ड कार का नंबर लिख रहा था तब उसे कुछ देर की देरी हुई, क्योंकि वहां और गाड़ी भी मौजूद थी। जिसके कारण भाव्या उसपर भड़क गई और गाली-गलौज करने लगी।

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर नोएडा पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सेक्टर-126 थाने की पुलिस ने महिला भाव्या रॉय के खिलाफ FIR दर्ज की और हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने बताया कि ‘भाव्या के खिलाफ IPC की धारा 153-A (पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध), IPC की धारा 323 (जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), IPC की धारा 504 (किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करना), IPC की धारा 505(2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना), IPC की धारा 506 (किसी को धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं गिरफ्तारी के बाद भाव्या को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भव्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

 

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