कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नियम इस महीने से लागु हो सकता हैं -जाने कैसे काम करना होगा

Shilpi Soni
3 Min Read

जैसा की हम सभी जानते है की कर्मचारी के लिए नए श्रम कानून आने की बात लंबे समय से हो रही है। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली  ने लोक सभा में लिखित जवाब में कहा गया है कि, ,जल्द से जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। परंतु इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं की है।,  आईये जानते हैं इन कानूनों से कर्मचारियों पर क्या असर पड़़ने वाला है?

सरकार द्वारा लागू की जा रही चार श्रम संहिताओं में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं (OSH) पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं।

4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी

नए लेबर कोड लागू होने के बाद वर्किंग आवर और वीकऑफ में भी बदलाव होगा। नए निय़म में वर्किंग आवर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। वहीं, वीकऑफ को 48 घंटे पर फिक्स रखने की बात कही गई है। यानी अगर आप रोज 12 घंटे काम करते हैं तो 4 दिन काम के बाद आपको 3 दिन की छुट्टी मिलती है। बता दें कि काफी लम्बे समय से कर्मचारियों की ये शिकायत सामने आ रही थी कि काम की वजह से परिवार को वो समय नहीं दे पाते। इससे ये समस्या दूर होगी।

कर्मचारियों का बढ़ेगा PF

नया लेबर कोड लागू होने से आपकी टेक होम सैलरी घटेगी। ये लेबर कोड आपके सैलरी स्ट्रक्चर को बदल देगा। नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपकी मासिक सैलरी का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए, यानी नए नियम के लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी घटेगी तो वहीं पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (gratuity) बढ़ेगी, क्योंकि इसमे योगदान बढ़ेगा।

2 दिन में हो जाएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट

जानकारी के अनुसार अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर उसे बर्खास्त किया जाता है तो कंपनी को 2 दिन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा। वहीं, मौजूदा समय में कंपनियां 45 दिन तक समय लेती हैं।

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