भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया है. वहीं, हाल ही में RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद बैंक को इसी महीने से अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा. दरअसल, RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था. RBI के इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी.
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पुणे में स्थित सहकारी बैंक का लाइसेंस जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा इसकी वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक की सारी सेवाएं ठप हो जाएगी. ऐसे में ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे. बता दें कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक खाता धारक पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
बैंक का लाइसेंस को रद्द किए जाने के बाद खाता धारकों की मुश्किलें बढ़ गई है. और इसके बाद खाताधारकों को अपनी जमापूंजी की चिंता सता रही है. लेकिन खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DICGC के नियम के मुताबिक जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंक खाताधारकों को 5 लाख की बीमा रकम मिलेगी.