Toll Tax New Rule: राजस्थान सरकार ने प्राइवेट वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तौर पर वसूले जा रहे टैक्स को खत्म कर दिया है। लेकिन याद रहे कि कमर्शियल वाहनों पर यह टैक्स पहले की तरह ही लागू रहेगा। जानकारी के अनुसार अब राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक सभी राष्ट्रीय धोरी मार्ग पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों पर ही टैक्स की वसूली की जाएगी। एमपीआरडीसी (MPRDC ) ने इसकी तैयारियां करते हुए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। एमपीआरडीसी के डी एम एस रिजवी के अनुसार पहले सभी फोर व्हीलर वाहनों से टोल वसूलने का फैसला लिया गया था लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद सिर्फ कमर्शियल वाहनों (Toll Tax New Rule) को ही टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकार के इस फैसले से आम जनता में काफी राहत फैली हुई है।
दरअसल पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में रूट पर चलने वाले सभी चार पहिया वाहन में निजी वाहनों को टोल टोल टैक्स पर छूट देने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद ही अब टेंडर की प्रक्रिया को नए सिरे से निपटाने की तैयारियां की जा रही है।
खबरों के अनुसार अगले महीने तक इस टेंडर की प्रक्रिया का समापन भी किया जाएगा और रूटों के तीनों टोल ब्लॉक की शुरुआत भी हो जाएगी। फिलहाल एमपीआरडीसी की ओर से उन सड़कों पर डामर आदि लगाने का काम किया जा रहा है और इसी पर लगी हुई राशि की वसूली के लिए टोल लगाने का निर्णय लिया गया है।
देश में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी वाहन जो राज्य के 17 मार्गों पर आधिकारिक ड्यूटी पर है, जैसे कि संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के गैर व्यावसायिक वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड भारतीय सेना के सभी वाहन, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ट्रॉली भारतीय डाक तार विभाग के वाहन, दोपहिया वाहन स्वतंत्रता सेनानी के वाहन, बैलगाड़ी, मान्यता प्राप्त पत्रकार यात्री वाहन आदि को टोल टैक्स में काफी राहत दी गई है।