दिल्ली मे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक इम्पोर्टेन्ट आदेश दिया जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी चीज़ का उस बिना इज़्ज़त के नहीं किया जा सकता है। अदालत ने फ़्लैग की गई सामान को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को निर्देश दिया।
आप को पुरी बात बताते है अमिताभ बच्चन ने नकली ‘कौन बनेगा करोड़पति’ लॉटरी निकालने वाले लोगों, उनके नाम, फोटो और आवाज का मिसयूज करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर्स, बुक प्रकाशकों, टी-शर्ट सेल करने और किसी भी वर्क मे उसे नही कर सकते है इफ किए तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।
अभिनेता ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि एक व्यक्ति के रूप में यह उनका अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए . उन्हें वाणिज्यिक उद्योग में नियंत्रित किया जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन के नाम का एक लॉटरी विज्ञापन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जहां प्रचार बैनर पर उनकी तस्वीर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा इस पर केबीसी का लोगो भी मौजूद है। यह बैनर किसी ने लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
अमिताभ बच्चन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने जस्टिस चावला से कहा कि मेरे मुवक्किल के निजी अधिकारों का हनन हो रहा है. वे चाहते हैं कि उनका नाम, आवाज और व्यक्तित्व किसी भी विज्ञापन में इस्तेमाल न हो। जिससे उनकी छवि खराब हो रही है।
Amitabh Bachchan’s voice, image, characteristics, can’t be used without his consent: Delhi High Court
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— ANI Digital (@ani_digital) November 25, 2022
अमिताभ बच्चन के वकील ने कहा कि एक एड्स विज्ञापन भी उनकी अनुमति के बिना उनके नाम का उपयोग कर रहा है। अगर विज्ञापन कंपनियां अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उन्हें अभिनेता से अनुमति लेनी चाहिए। अभिनेता के नाम, रुतबे और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने वाली कोई भी कंपनी उनकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं करेगी। अभिनेता नहीं चाहते कि उनकी छवि या प्रतिष्ठा खराब हो। कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जहां अभिनेता के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है।