जान लीजिये पेनकार्ड से जुड़ा यह नियम, वरना लग सकता है भारी जुर्माना

Durga Pratap
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आज के समय में हर किसी के पास आधार कार्ड और पेनकार्ड तो होता ही है. यह दोनों ही दस्तावेज हर किसी के लिए बेहद जरूरी होते हैं. लेकिन आपको पैन कार्ड के कुछ नियमों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है. अगर ऐसा नहीं है तो आपको बड़ा जुर्माना लग सकता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं. लेकिन उन्हें समय रहते विभाग को एक पैन कार्ड रखकर बाकी के सभी पैन कार्ड वापस कर देने चाहिए.

ऐसा करने के लिए आपको एक प्रक्रिया करनी होगी. पेनकार्ड वापस करने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम दोनों से ही होती है. इस प्रक्रिया को करके आप अपना अतिरिक्त पैन कार्ड वापस कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में….

पेनकार्ड

ये हो सकती है सजा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में यह जानकारी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पेनकार्ड पाए जाते हैं तो उसे 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. अगर सजा के प्रावधान के बारे में बात करें तो जुर्माना और सजा बढ़ भी सकती है. अगर आपके भी पास एक से अधिक पेनकार्ड है तो यह एक जुर्म में भी शामिल हो सकता है. इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके पास एक से अधिक पेनकार्ड ना हो.

कैसे करें आवेदन

Pan Card इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है. हर Pan Card में एक वार्ड होता है और आप इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते है. इसके वार्ड के बारे में आपको पता चल जाता है तो आप ऑफिसर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. इसके लिए आपको एक आवेदन करना होता है और 100 रूपये के बॉन्ड पेपर पर अपने और दूसरे पैनकार्ड के बारे में जानकारी देनी होती है.

इस एप्लीकेशन के साथ ही आपको अपने और दूसरे असली पैन कार्ड को भी जमा कराना होता है. इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लग सकता है.

आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड स्टेटस वाले टैग में इसके बारे में देखना होता है. आप इसका आवेदन ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं.

ऑनलाइन तरीका है आसान :-

ऑनलाइन पैन कार्ड जमा कराने के लिए आपको भी बात की वेबसाइट पर जाना होगा और Surrender Duplicate Pan विकल्प के बारे में देखना होगा.इसमें आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड नंबर/ (एस) और जो पैन कार्ड आपको रखना है उसकी जानकारी देनी होती है. इसमें आपको पूरा नाम, जन्म तारीख और कांटेक्ट डिटेल देनी होती है. इसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद बाकी प्रोसेस को पूरा करना होता है.

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