मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 लाख से ज्यादा लंबित ट्रैफिक चालान माफ करने का फैसला किया है। आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच जो चालान जारी किए गए थे, उन्हें यातायात विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान यातायात उल्लंघन के लिए लगभग 17,89,463 चालान जारी किए गए।
आपका चालान कटा (Traffic Challan) है तो आपको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने चालान से परेशान वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बीते 5 साल पुराने सभी यातायात चालान कैंसिल कर दिए हैं।
दिवाली का मिलेगा तोफहा
प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाहनों के चालान माफ करने की कार्रवाई की जाएगी और उनके चालान राशि जीरो कर दिया जाएगा। अब तक यह आदेश सहायक संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से किए गए चालान पर लागू हो रहा था लेकिन अब यातायात पुलिस पर भी होगा।
इस कदम से यात्रियों, डिलीवरी कर्मचारियों और टैक्सी ड्राइवरों सहित बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। यदि आप पर इस अवधि के दौरान जुर्माना लगाया गया है, तो आपको चालान का भुगतान न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसे जल्द ही ई-चालान पोर्टल से हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने पहले ही जुर्माना भर दिया है तो अब क्या किया जा सकता है।
पहले ही भर दिया जुर्माना, तो क्या करें
यदि आपने इस अवधि के दौरान जारी किए गए ट्रैफिक चालान का जुर्माना पहले ही जमा कर दिया है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है। 7 लाख से ज्यादा मोटर चालक पहले ही अपने ई-चालान का भुगतान कर चुके हैं और यह इसी तरह रहेगा।
अगर आपने अभी तक चालान का भुगतान नहीं किया है तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो आप उस वित्तीय फायदे से चूक गए हैं जो सरकार द्वारा लंबित चालान को माफ करने से मिलता।
पहली बार माफ नहीं हुए चालान
यह पहली बार नहीं है कि पोर्टल से लंबित चालान हटाए गए हैं। इससे पहले, सरकार ने दिसंबर 2016 से दिसंबर 2021 के बीच जारी किए गए करीब 30,000 चालान रद्द कर दिए थे। हाल ही में बड़े पैमाने पर रद्द किए गए चालान के बाद, डेटा पोर्टल से ई-चालान को हटा दिया जाएगा। यह इन चालानों को संभालने के लिए जिम्मेदार यातायात पुलिस के लिए एक बड़ी राहत होगी। साथ ही उन लोगों के लिए भी जिन पर जुर्माना लगाया गया है।