गिरफ्तारी की खबरों का ‘बबीता’ जी ने किया खंडन, कहा सिर्फ हेडलाइन बनाने उड़ रही अफवाह

Deepak Pandey
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टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की एक्ट्रेस को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आई थीं कि मुनमुन दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि पिछले साल यूट्यूब पर जातिगत टिप्पणी करने के लिए हरियाणा के हंसी कस्बे में मुनमुन दत्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

क्या है गिरफ्तारी के पीछे का सच?

अब एक इंटरव्यू में मुनमुन दत्ता ने बताया है कि वह बस एक रूटीन पूछताछ के लिए गई थीं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। मुनमुन ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई थी। बॉलीवुड बबल के साथ इंटरव्यू में मुनमुन ने बताया, ‘मैं गिरफ्तार हो गई थी, इन अफवाहों के विरोध में बताना चाहूंगी कि मैं बस एक रूटीन पूछताछ के लिए पुलिस वालों के साथ गई थी।’

गिरफ्तारी नहीं पूछताछ के लिए गई
मुनमुन ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि शुक्रवार को जब मैं कोर्ट गई थी तो पूछताछ के लिए जाने से पहले ही मुझे अंतरिम जमानत दे दी गई थी। हंसी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने मुझसे तकरीबन ढाई घंटे तक पूछताछ की और केस से जुड़ी जरूरी जानकारियां नोट कीं।

न्यूज बनाने के लिए उड़ाई जा रही झूठी खबर

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन ने कहा, ‘मैंने भी पुलिस के साथ शालीनता दिखाई और आगे भी मेरा रवैया ऐसा ही रहेगा। मुझे दिल से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि केस को लेकर इस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं ताकि हेडलाइन्स बनाई जा सकें। जिस तरह के क्लिकबेट हेडिंग और फोटो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत भावुक करने वाले हैं।’

13 मई 2021 को मामला दर्ज
याद दिला दें कि मुनमुन दत्ता की नौ मई 2021 को अपने यू-ट्यूब चैनल पर टप्पिणी के खिलाफ हांसी में 13 मई को मामला दर्ज कराया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि मुनमुन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ लोगों ने हैशटैग के साथ गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुनमुन का पक्ष सामने आया । मुनमुन ने कहा कि उन्हें भाषा की समझ नहीं है। लिहाजा उन्हें इसके लिए माफ किया जाए। मुनमुन ने किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचने पर माफी मांग ली थी. लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है ।क्योंकि उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो जाने के बाद अब वो हाईकोर्ट की शरण में हैं।

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