इस दुनिया में इनकम टैक्स यानी आयकर सभी लोगों को भरना जरूरी होता है. यह अमीर से लेकर मिडिल क्लास सभी को भरना होता है. यह हर किसी के लिए खास टैक्स है जो हर साल भरना जरूरी होता है. हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. इस नए आदेश से इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत मिली है.
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि वित्त मंत्रालय द्वारा टैक्स भरने वालों को छूट देने का फैसला किया है और इस मामले में वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश भी लागू किया गया है. जिससे टैक्स भरने वालों को अब छूट दी जाएगी लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए है.
इस राशि पर नहीं लगेगा टैक्स
हाल ही में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए एक नया आदेश लागू किया है. इस आदेश के बाद अब टैक्स में छूट मिलेगी.इस नए आदेश के अनुसार अब से कर भुगतान करने वालों को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर इनकम टैक्स का फायदा मिलेगा. इसका मतलब अब आपको इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर आपको टैक्स नहीं देना होगा.
CBDT ने छूट के लिए जारी किया फॉर्म
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नहीं आए नियम लागू किए जाते हैं और पुराने नियमों में बदलाव किया जाता है. इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है. हाल ही में CBDT ने नई शर्तो और कोरोना के इलाज में होने वाले खर्च के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट के लिए नया फॉर्म भी जारी कर दिया है.
फॉर्म के साथ जमा होंगे डॉक्यूमेंट
5 अगस्त 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार अब से नियोक्ता को इनकम टैक्स विभाग के फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा कराने होंगे. जिसमें नियोक्ता या फिर रिश्तेदारों से कोरोना के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सके.
आसानी से मिल जाएगा फॉर्म
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट में लगने वाले फॉर्म को भी डिजिटल कर दिया है. इससे अब लोगों को फॉर्म लेने के लिए किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे और ये फॉर्म अब ऑनलाइन मिल जाएगा.