आर्यन ड्रग्स केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज हुई FIR, संगीन जुर्म का लगा है आरोप

Deepak Pandey
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े का नाम पिछले दो साल में हर व्यक्ति ने काफी सुना है। ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। भले ही ये देश सेवा में लगे हो और फिल्मी धुनों के आगे ना थिरकते हो । फिर भी समीर वानखेड़े का नाम शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। फिर भी यदि कोई नहीं जानता तो हम बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में जब ड्रग एंगल आया तो समीर वानखेड़े को ही जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद तो मानिए समीर हर दिन न्यूज चैनल्स में छाए रहते थे। इसके बाद क्रूज ड्रग्स मामले में समीर ने जब शाहरुख खान  के बेटे को अंदर डाला तो जो लोग इन्हें नहीं जानते थे वो भी जान गए। भई पंगा ही ऐसे शख्स से लिया था।

लेकिन अब समीर वानखेड़े के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है। और ये FIR किसी व्यक्ति या संगठन या पार्टी ने समीर साहब के खिलाफ नहीं करवाई बल्कि महाराष्ट्र के एक्साइज डिपार्टमेंट ने करवाई है।

समीर पर क्या हैं आरोप ?

वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग होते हुए, थाणे के सद्गुरु होटल में बार चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। रिपोर्ट में दर्ज करवाया गया है कि उन्होंने ये लाइसेंस 1996-97 में प्राप्त किया था, हालांकि उस दौरान वो 17 साल के थे और बालिग़ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र कागजों में 21 साल दर्ज करवाई थी। उनपर IPC की धारा 181 (शपथपत्र में झूठ बोलने), 188 (आदेश का उल्लंघन), 420 (असत्य एवं धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखा देने के इरादे से जालसाजी) और 481 के तहत FIR दर्ज की गई है।

बार लाइसेंस किया गया कैंसिल

इस महीने की शुरुआत में वानखेड़े का ये बार लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। जनवरी में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मालिक ने समीर के खिलाफ सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट में समीर के खिलाफ शिकायत करते हुए, कार्रवाई की मांग की थी और पूछा था, “क्या एक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को अपने नाम पर रूम और बार लाइसेंस लेने का अधिकार है?” पिछले कुछ समय में समीर काफी विवादों से भी घिरे रहे।

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