GST: अब किरायेदारों को भी देना होगा 18% GST ! जानिए क्या है पूरी खबर…!!!

Durga Pratap
3 Min Read

GST : दोस्तों टैक्स का नाम सुनते ही लोगों की टेंशन बढ़ जाती है। भारत में समय जीएसटी नामक टैक्स लगा हुआ है। अरे साले देखा जाता है कि जीएसटी के प्रावधानों में सरकार कुछ न कुछ नियम जोड़ती जाती है और टैक्स कम ज्यादा करती रहती है। बहुत बार एक खबर चर्चा में रहती है कि किरायेदारों पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। यह खबर हाल फिलहाल काफी चर्चा में बनी हुई है आइए हम इस बात का पोस्टमार्टम करते हैं।

GST : किरायेदारों पर लगेगा GST?

सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि अब किरायेदारों को भी टैक्स के जाल में फंसाया जाएगा और उन पर करीब 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इस बात के वायरल होने के बाद हमारी टीम ने इस पर पूरी जांच पड़ताल की और इस की सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार से भी बातचीत की। इस मैसेज की छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि यह खबर एकदम झूठी है आइए सरकार की राय इस बारे में क्या है आपको बताते हैं।

Nirmala Sitharaman

GST : सरकार ने क्या कहा

इस खबर पर भारत सरकार ने भी अपना बयान दे दिया है और बताया है कि “किरायेदारों पर टैक्स ऐसे ही नहीं लगाया जाएगा अगर कोई जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड कंपनी उससे किराए वाली प्रॉपर्टी का उपयोग करती है तब ही यह टैक्स लगाया जाएगा अन्यथा वह लोग जो इसे पर्सनल यूज में लेते हैं उन पर टैक्स का कोई भी प्रावधान नहीं है।”

विशेषज्ञों से हुई बातचीत में यह पता चला है कि अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लिया जाता है तो उसकी दो शर्ते हैं। अगर कोई काम करने वाला आम आदमी उसे अपने इस्तेमाल के लिए किराए पर लेता है तो प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था उस प्रॉपर्टी को किराए पर लेती है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे किराए के अलावा 18% जीएसटी भी मकान मालिक को देना पड़ेगा।

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