बीते दिन (18 जुलाई) को वित्त मंत्री ( Finance Minister) ने जानकारी दी थी कि देश में खाने- पीने की कई चीजों पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। ऐसे में अब खाने-पीने के ब्रांडेड और पैक वाले सामानों जैसे दाल, आटा, चावल, दही और लस्सी जैसे जरूरी सामानों के दामों पर जीएसटी देना होगा।
इस बीच आटा, चावल, दाल जैसी चीजों पर जीएसटी को लेकर लोगों के बीच भ्रम को दूर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि 14 आइट्म पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ अगर आप इन्हें खुले में खरीदें।
वित्त मंत्री ने दी जानकारी
दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक लिस्ट शेयर करते हुए बताया है कि लिस्ट में मौजूद सभी 14 चीजों को यदि खुला (Loose) बेचा जाएगा, अर्थात बिना पैकिंग के बेचा जाएगा तो उन पर जीएसटी की कोई भी दर लागू नहीं होगी। इसमें दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही/लस्सी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं।
Recently, the GST Council in its 47th meeting recommended to reconsider the approach for imposition of GST on specified food items like pulses, cereals, flour, etc. There have been a lot of misconceptions about this that have been spread. Here is a thread to lay the facts: (1/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022