अगर आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ तो आप प्लेटफार्म टिकट लेकर भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं जाने क्या है नियम?

Mahaveer Nagar
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दोस्तों आप भी अगर कहीं सफर पर जा रहे हैं.आपको तुरंत टिकट नहीं मिल पाया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप ट्रेन में बिना टिकट भी यात्रा कर सकते हैं. पहले यात्री इमरजेंसी स्थिति में केवल तत्काल टिकट बुक करवा सकते थे. लेकिन रेलवे ने अपने नए नियमों में प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की सुविधा दी है. आप भी जानिए इन नए नियमों के बारे में …

पहले जब हम ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते थे तो सीट उपलब्ध नहीं होने की कंडीशन में हमें वेटिंग सीट मिल जाती थी. लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ट्रेन डिपार्चर के 24 घंटे पहले अगर हमारी वेटिंग क्लियर नहीं हुई तो हमारा टिकट कैंसिल हो जाता है. जिस कारण से हमें लास्ट मौके पर हमारा सफर कैंसिल करना पड़ता था. लेकिन अब सरकार के नए नियम के अनुसार हम प्लेटफार्म टिकट लेकर भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.

अगर आपको किसी वजह से ट्रेन से जाना पड़ रहा है और टिकट मिलना मुश्किल है, तो अब से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन से सफर कर सकते हैं.इसके बाद आप टिकट चेकर यानी टीटी के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही रेलवे ने ये नए नियम निकालें हैं. बस इस बात एक ध्यान रखें कि आपको टिकट लेने के बाद तुरंत टीटी से टिकट बनवानी पड़ेगी.

अगर इस दौरान ट्रेन में सीट खाली नहीं है, तो चिंता मत करिए आप फिर भी यात्रा कर सकते हैं. रेलवे के नए नियमों के अनुसार, ट्रेन में सीट खाली न होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन वे आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकते. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो केवल 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज लगेगा और इसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन तक टिकट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपकी ओर से किए टिकट की कीमत को काटकर बचा हुआ किराया वसूल किया जाएगा.

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