अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर भी देना होगा GST जाने क्या हैं नये नियम

Smina Sumra
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नए नियमों के अनुसार बुकिंग के दौरान किसी भी शख्स ने जो जीएसटी रेट का पेमेंट किया था अब अपनी बुकिंग कैंसिल करवाने पर भी उसे कैंसिलेशन चार्ज पर GST टैक्स देना पडेगा। अब पर्यटकों को हवाई (Air), रेल (Train) और होटल (Hotel) की बुकिंग कैंसिल (Ticket Cancellation) करने पर भी अपनी जेब ढीली करनी पडेगी। दरअसल, अब टिकट बुक कराने के बाद उसे कैंसिल करवाने पर टैक्स (Tax) भरना पड़ेगा। वही इस नियम को लेकर सरकार ने भी पूरी स्थिति साफ कर दी है।

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स) के नियमों के अनुसार बुकिंग कैंसिल (Booking Cancellation) करना भी एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है और डील कैंसिल करने पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को अपनी बुकिंग कैंसिल करवाने पर पेनल्टी (Penalty) यानी टैक्स देना पड़ेगा।

ग्राहक (Ticket Cancellation Penalty) ने बुकिंग के दौरान जो जीएसटी दर अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर GST टैक्स देना होगा। लोगों के मन में काफी समय से इसे लेकर कई सवाल थे, जिन्हें लेकर विवाद भी चल रहा था।‌ अब CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण भी जारी किया है।

इस संबंध में अलग-अलग स्थितियों को समझाते हुए वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट (TRU) ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। यह GST कानूनों संदर्भ में है और इसके तहत किसी अनुबंध को लेकर एंग्री होना सेवा की आपूर्ति है। इसलिए यह टैक्‍सेबल है। इन्‍हीं में से एक सर्कुलर में अलग-अलग स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज (Ticket Cancellation Penalty) पर GST लागू करने की बात को स्‍पष्‍ट किया गया है.

बता दें कि टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज (Booking Cancellation Penalty) पर भी 5 फीसदी जीएसटी देना पडेगा, यह टिकट पर लगाया जाने वाला रेट है.। इसी प्रकार ही हवाई यात्रा या होटल की बुकिंग को कैंसिल (Ticket Cancellation Penalty) करने पर भी कस्टमर्स को जीएसटी दर के समान टैक्स अदा करना पड़ सकता है।

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