अब किरायेदार भी करेंगे 18 फीसदी GST भुगतान, जानिए क्या हैं नए नियम

Smina Sumra
3 Min Read

GST On Rent: जीएसटी को लेकर लगातार हर दिन नई खबरें सुनने में आ रही है। सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू किए है। अगर आप भी किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको सरकार के नियम के मुताबिक किराए के साथ 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। यह खबर पिछले कुछ दिनों से जमकर वायरल हो रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि किराए के अलावा टेनेन्ट को भी 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस खबर के बारे में लेटेस्ट अपडेट,

वायरल हो रहे मेसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल कीथी। पडताल के बाद PIB ने इस खबर को फेक बताया था। PIB Fact Check ने कहा कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की गलत है। इतना ही नहीं, इस वायरल खबर पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है।

एक ट्वीट में PIB ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स भुगतान योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को बिजनेस के लिए रेंट पर दिया जाता है।’ इसमें आगे यह भी क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता भी है तो इस पर कोई जीएसटी (GST On Rent) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।’

जानिए आखिर क्या है नियम?

जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी भुगतान पड़ेगा। इससे पहले जब भी कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी भुगतान करना पड़ता था।’ दरअसल, जीएसटी (GST On Rent) की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए डर को लेकर विरोध नजर आ रहा है.

एक्सपर्ट ने साफ की स्थिति

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी (GST On Rent) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कोई व्यवसाय करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी भुगतान करना पडेगा!

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