अब रेल टिकट कैंसिल करने पर देना होगा GST यात्रियों के जेब पर पड़ेगा भार जाने क्या हैं नियम

Durga Pratap
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अक्सर त्योहारों के सीजन में ट्रेन टिकट पाना काफी मुश्किल हो जाता है. बेतहाशा भीड़ बढ़ जाती है. जिसके चलते कंफर्म टिकट कर पाना काफी लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिसके लिए वे लोग एडवांस टिकट बुकिंग करवाते हैं. भारत के कोने कोने में चल रही भारतीय रेल हमेशा से ही लोगों के लिए एक जद्दाेजहत का विषय बनी हुई है.

क्योंकि जल्द से टिकट कंफर्म होना यह काफी मुश्किल होता है. लेकिन काफी समस्याओं से घिरी हुई इन कंफर्म टिकट्स को कई बार व्यस्तता होने के कारण हमें रद्द या स्थगित करना पड़ता है. किसी भी स्थिति में जब ट्रेन टिकट कैंसिल किया जाता है, तो भारतीय रेलवे द्वारा कैंसिलेशन फीस काटी जाती है और टिकट को कैंसिल करना महंगा पड़ जाता है, अब ऐसा करना और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है.

रेलवे

कंफर्म टिकट कैंसिल करना हुआ महंगा

सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि जल्द ही कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी सर्विस यानी Goods and Services Tax टैक्स लगेगा. वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सेल्यूलर की माने तो अब ट्रेन टिकट या फिर होटल बुकिंग कैंसिल करवाने पर जीएसटी की कटौती की जाएगी. सर्कुलर के के अंतर्गत बताया गया है कि टिकट बुक करवाना एक कॉन्ट्रैक्ट है. जिसमें सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला अपनी पेशकश करता है. जब इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाता है, तो प्रोवाइडर को छोटी सी रकम मौके के तौर पर देनी पड़ती है. टिकट चाहे किसी भी श्रेणी की हो उतना ही जीएसटी कटेगा, जितना बुक करवाने पर GST लगाया जाता है.

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इस तरह होंगी कैंसिलेशन की दरें

यात्रा शुरू करने से 48 घंटे पहले क्या उससे ज्यादा समय पहले एसी 2-टियर की टिकट कैंसिलेशन करवाने पर शुल्क के तौर पर ₹200 और एसी 3 टियर की टिकट कैंसिलेशन करवाने के तौर पर ₹180 का भुगतान करना होगा. यानी अगर यात्रा शुरू होने में 48 घंटे से कम समय रह गया है, और 12 घंटे से ज्यादा का समय बचा है, तो कैंसिलेशन के तौर पर 25 फ़ीसदी वसूला जा सकता है.

इस तरह से ट्रेन स्टेशन से छूटने के समय से 12 घंटे पहले और 4 घंटे से ज्यादा का समय है, तो टिकट पर 50 फ़ीसदी तक कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है. साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर 5 फ़ीसदी का का जीएसटी भी ऊपर से लगाया जाएगा. लेकिन याद रहे सेकंड क्लास स्लीपर के टिकट रद्द करवाने पर किसी भी यात्री को जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

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