किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जाने नए नियम

Ranjana Pandey
2 Min Read

मेहंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा किसी भी चीज़ कि कीमत कि बात करें तो उसमें gst लगना जरुरी हैं।अभी 18 जुलाई को सरकार ने नया नियम बनाया है।जिसमें अब रेंट मे रहे रहे लोगों को रेंट के पैसे के साथ gst भी देना होगा आइये हम आपको विस्तार मे बताते है।काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक मेसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि किराये पर रहने वाले लोगों को भी अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा।

जिसके बाद इस मेसेज की पड़ताल PIB Fact Check ने की। जांच पड़ताल करने के बाद FBI ने इस खबर को फेक साबित किया और इसके बाद पता चला कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी वाली खबर गलत है। वहीं इसको लेकर सरकार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। PIB के ट्वीट के मुताबिक, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति अपने खुदके रहने के लिए कोई प्रोपर्टी लेता है तो उस पर कोई जीएसटी नही लगेगा। इस बात पर सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के पर्पज से प्रोपर्टी लेता है तो उस पर व्यक्ति को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा।

इस पर विश्लोषकों का मानना है कि ऐसा कोी नियम नही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रहने के लिए फ्लैट या घर रेंट पर लेता है तो उस पर कोई जीएसटी नही लगता। मगर कोई अगर जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है उसको उस बिल्डिंग के मालिक को किराये के साथ-साथ 18 फीसदी जीएसटी अलग से देनी होगी।

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