TMKOC की ‘बबीता जी ‘ को हो सकती है जेल-जाने क्या मामला हैं

Deepak Pandey
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कथित जातिवादी टप्पिणी के मामले में टीवी धारावाहिक ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता सोमवार को हांसी, हरियाणा पुलिस के समक्ष पेश हुईं और जांच अधिकारी ने लगभग चार घंटे पूछताछ के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।सुप्रीम कोर्ट ने जातिसूचक टिप्पणी को लेकर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई | Supreme Court Stays FIRs Registered Against Actor Munmun Dutta Over ... अभिनेत्री अपने वकील एवं सुरक्षाकर्मियों के साथ पुलिस उपाधीक्षक विनोद शंकर के कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। अब माना जा रहा है कि मुनमुन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि उन्हें मामले में रियायत ना मिले और कोर्ट सजा सुना दे। आईए जानते हैं आखिर क्या था मामला ?Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah fame Munmun Dutta says sorry after using inappropriate word for perticular cast | Taarak Mehta...फेम Munmun Dutta ने किया जातिसूचक शब्द का प्रयोग, उठी गिरफ्तारी की मांग |

13 मई 2021 को मामला दर्ज
याद दिला दें कि मुनमुन दत्ता की नौ मई 2021 को अपने यू-ट्यूब चैनल पर टप्पिणी के खिलाफ हांसी में 13 मई को मामला दर्ज कराया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि मुनमुन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ लोगों ने हैशटैग के साथ गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुनमुन का पक्ष सामने आया । मुनमुन ने कहा कि उन्हें भाषा की समझ नहीं है। लिहाजा उन्हें इसके लिए माफ किया जाए। मुनमुन ने किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचने पर माफी मांग ली थी. लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है ।क्योंकि उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो जाने के बाद अब वो हाईकोर्ट की शरण में हैं।

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28 जनवरी को खारिज हुई थी अग्रिम जमानत याचिका

मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होने को कहा था तथा जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए।

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जमानत का प्रावधान नहीं है-शिकायतकर्ता

अदालत ने जांच अधिकारी से 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिए थे। इस बीच, शिकायतकर्ता रजत कलसन ने कहा कि एससी एसटी एक्ट में अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है और वह उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। गौरतलब है कि मुनमुन दत्ता का इस विवाद ने खूब तूल पकड़ा था लेकिन एक्ट्रेस के माफी मांगने के बाद शांत भी हो गया था।

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