Shefali jariwala networth : बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रहीं। वे अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गईं। उनकी कोई संतान नहीं है, अब सवाल यह उठता है कि उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा?
42 साल की शेफाली जरीवाला करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गई हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि उनके खाते में पड़े करोड़ों रुपयों का वारिस कौन होगा? आइए विस्तार से जानते हैं कि कानून क्या कहता है।
Shefali jariwala की मौत को लेकर चर्चा
मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 27 जून 2025 को निधन हो गया। 42 वर्षीय अभिनेत्री की मौत को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब उनके बैंक खाते में मौजूद करोड़ों रुपयों को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है।
आपको बता दें कि Shefali jariwala ने दो शादियां की हैं। उनकी दूसरी शादी पराग त्यागी से हुई थी। शेफाली वर्मा के कोई बच्चे नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली एक शो के लिए लाखों रुपए चार्ज करती करती थी। ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उनकी ब्रांड वैल्यू काफी कमाल की थी। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की कुल नेटवर्थ (Shefali jariwala networth) करीब 8.5 करोड़ रुपए थी।
Shefali jariwala की संपत्ति का वारिस

कहा जाता है कि अकेले सोशल मीडिया से उनकी मासिक आय लाखों में थी और यह राशि सालाना करोड़ों में पहुंच गई है। उनकी अचानक मौत के बाद उनके बैंक बैलेंस और उनके उत्तराधिकारियों को लेकर भी चर्चा हो रही है।
इस संपत्ति का वारिस Shefali Jariwala के पति पराग त्यागी हो सकते हैं है, क्योंकि Shefali jariwala की पहली शादी से कोई संतान नहीं थी। तलाक के बाद कोई संबंध नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर पति को संपत्ति विरासत में मिलने की अधिक संभावना है।
नियम के अनुसार, पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पति, बच्चों और माता-पिता को विरासत में मिलती है। अगर कोई वारिस नहीं है, तो संपत्ति पति के वारिसों या माता-पिता को दी जाएगी।
यदि संपत्ति पिता या माता से विरासत में मिली हो, तो वह संपत्ति पिता या माता के उत्तराधिकारियों को वापस की जा सकती है।
(डिस्क्लेमर: यदि आपके पास कोई विशिष्ट मामला है, तो कानूनी विशेषज्ञ (वकील) से परामर्श करना उचित है। यहां दी गई जानकारी केवल न्यायालय के निर्णयों और लेखों पर आधारित है। यदि आप किसी भी मामले के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसी उपयुक्त वकील से परामर्श कर सकते हैं।)

