रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी है. बुढ़ापे के खर्चे की चिंता हर किसी को होती है. लेकिन, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. रिटायर्मेंट सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित निवेश करना जरूरी है. इसके लिए है सरकार की अटल पेंशन योजना . अटल पेंशन योजना पेंशन स्कीम है. इस स्कीम का संचालन पेंशन रेगुलेटर PFRDA करता है. अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. हालांकि, उस समय ये योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है.
भारत सरकार की गारंटी
स्कीम पर पेंशन से जुड़े सभी फायदों के लिए भारत सरकार गारंटी मिलती है. जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते है. इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है. योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश इन्वेस्ट कर सकता है.
अटल पेंशन स्कीम एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपका निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.
क्या है योजना के बेनिफिट?
इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं. इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप केवल के पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है.
कैसे मिलेगी 60,000 रु पेंशन?
योजना में अगर आप हर दिन 7 रुपए जमा करते हैं तो आप हर महीने 5000 रुपए पेंशन पा सकते हैं. मतलब सालाना आपको 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी. वहीं, हर महीने 1000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुपए जमा करने होंगे. और हर माह 2000 रुपए पेंशन के लिए 84 रुपए, 3000 रुपए के लिए 126 रुपए और 4000 रुपए मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपए जमा करने होंगे.
60 साल से पहले मृत्यु होने पर प्रावधान
इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी/पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं. एक विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.