Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए सामने आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इनकम टैक्स में दी एक और राहत

Durga Pratap
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Income Tax : बजट 2023 के आंकड़ों में देखा जा सकता है कि सरकार ने नौकरी करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में कुछ बदलाव किए हैं। लोग इस बदलाव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं। सीतारमण की न्यू टैक्स रिजीम को देखा जाए तो उन्होंने 7 लाख रूपये तक की आय को इनकम टैक्स फ्री होने का करार दिया था। अब जिनकी भी आय 7 लाख रूपये हैं उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अब एक और बदलाव देखने को मिला है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे।

Income Tax : इनकम टैक्स में किये गए है यह बदलाव

2023 के फाइनेंस बिल के हिसाब से जिनकी आय 7 लाख रूपये से थोड़ी सी अधिक है उनको भी अब टैक्स पर छूट दी जाएगी। यह बदलाव सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया है जिनकी आए 7 लाख रुपए से थोड़ी ही अधिक है। लोकसभा ने हाल ही में 2023 के फाइनेंस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब टैक्स रिजीम में नए बदलाव देखने को मिले हैं जो भी नए नियम आए हैं वह 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली रिजीम के बारे में बात करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से कम या 7 लाख रुपए है तो उसे किसी भी तरह का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वह इस इनकम टैक्स के बाहर आते हैं लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ किसी की आय ₹700100 है तो उसे इनकम टैक्स देना होगा और उसकी रेट ₹25010 होगी यानी अब जिनकी भी आए 700000 से ₹100 भी ज्यादा है तो उन्हें इनकम टैक्स देना होगा।

Income Tax

सरकार ने अब उन्हीं लोगों को राहत दी है जिनकी 700000 से थोड़ी सी भी अधिक है लेकिन अभी इस बात का पता नहीं चला है कि सात लाख से कितने अधिक रुपए तक सरकार ने राहत दी है।

Income Tax : लोगों को मिलने वाली है इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत राहत

अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो माने कि आपकी आय ₹700100 है मतलब की इनकम टैक्स फ्री आय से यह केवल ₹100 अधिक है। ऐसे में आपको ₹25010 का टैक्स देना होगा। सरकार ने ऐसे ही लोगों को राहत देने की घोषणा की है नए रिजीम में कहा गया है कि ऐसे लोगों को अब ₹25010 का टैक्स नहीं देना होगा सिर्फ उन्हें ₹100 टैक्स चुकाना होगा। सरकार द्वारा दी गई इस नयी राहत से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिनकी आय 700000 lसे थोड़ी सी ही अधिक है। अब उन्हें भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

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