ITR फाइलिंग की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी या नहीं? जाने आयकर विभाग ने क्या कहा

Shilpi Soni
3 Min Read

अगर, आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तुरंत भर लें क्योकि वित्त वर्ष  2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आज (31 जुलाई 2022) है। यदि आप तय तारीख के बाद ITR दाखिल करेंगे, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा।

दरअसल, अंतिम दो वर्षों की तरह इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए लास्ट डेट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी जानकारी दी है। इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि ’29 जुलाई 2022 तक 4.52 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं। 29 जुलाई को 43 लाख से अधिक ITR दाखिल हुए ,वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है।’

31 जुलाई तक करीब सात करोड़ ITR फाइल होने हैं, लेकिन 29 जुलाई तक आंकड़ा पांच करोड़ भी नहीं पहुंचा। ऐसे में आखिरी दो दिनों में रिटर्न फाइलिंग पोर्टल (ITR Filing Portal) पर भार बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सर्वर स्लो हो सकता है। जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द आपका रिफंड आ जाएगा।

कितना लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि ’31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करें और लेट फाइन से बचें। मतलब ये कि एक अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर फाइन भरना होगा और टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं।

डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। पांच लाख से ज्यादा की आय पर 5,000 रुपये की फाइन लगेगी। यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है।’

कहां से फाइल कर सकते हैं आईटीआर?

आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और  पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड , बैंक अकाउंट नंबर,  इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी।

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *