1 सितम्बर से इन जरुरी चीजों के बढ़ जायेंगे भाव और आम आदमी के जेब पर पड़ेगा बोझ

Durga Pratap
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साल के हर नए महीने कुछ बदलाव होते हैं, जिनका असर आम इंसान पर भी पड़ता हैं. महीना बदलने के साथ ही सरकार ने कई नियमों में बदलाव कर दिया हैं। हाईवे पर सफ़र करने के साथ-साथ ज़मीन ख़रीदना भी महंगा हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस के नियमों में भी बड़े संशोधन किए हैं ।

1 सितंबर

आज यानी कि 1 सितंबर शुरू होते ही घरेलू गैस सिलिंडर के दाम से लेकर बैंक नियमों में भी कई बदलाव हो गए हैं और कई नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इतना ही नहीं यह सितंबर का महीना कई तरीक़ों से आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल नए बदलाव के बाद टोल टैक्स हो या जमीन खरीदना सब पर अब आपको ज़्यादा टेक्स देना होगा। आइए जानते हैं, क्या क्या बदला है?

घरेलू गैस की क़ीमतें

पहले से गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में सरकार ने ग्राहकों को राहत देते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। पूरे भारत में थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगभग 200 रुपये की कटौती की है।

टोल टैक्स पर देना होगा ज्यादा पैसा

इस महीने से हाइवे पर चलना भी महंगा हो गया है। अगर आप एक्सप्रेसवे से सफ़र करते हैं तो आपको अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने हर किलोमीटर के हिसाब से लगभग 10 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है।

1 सितंबर

ग़ाज़ियाबाद में बढ़ा सर्किल रेट

अगर आप ग़ाज़ियाबाद में प्रोपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो आपको यह खबर झटका दे सकती हैं । गाज़ियाबाद का सर्किल रेट अब सरकार ने बड़ा दिया है। अब यहाँ जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा ।

1 सितंबर

इंश्योरेंस एजेंटो को लगा झटका

IRDAI ने भी जनरल इंश्योरेंस के कानूनों में कई संशोधन किए हैं। जिसके बाद एजेंटो को मिलने वाला कमिशन कम हो गया है। अब एजेंटों को 30 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत ही कमिशन मिलेगा ।

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