आरबीआई का नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्मेदारी एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की नहीं होती नोट में अगर कोई खराबी हो तो इसकी जांच बैंक कर्मचारियों की तरफ से ही की जानी चाहिए
ऐसा कई बार होता है जब आपको एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं और कटे फटे नोट बाहर आते हैं ऐसे में समझ नहीं आता कि इन नोट का क्या किया जाए अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदल सकते हैं
जानिए क्या कहता है आरबीआई का नियम
आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकालते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है सभी बैंक अपने हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा
नोट बदलने के नियम
एटीएम से निकले फटे नोट को आप उसे बैंक में ले जाकर जाइए जी बैंक से वह एटीएम लिंक है वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख समय और जिसे एटीएम से निकला है उसका नाम मेंशन करना होगा एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकले इस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी आप जैसे ही बैंक में सारा विरोका देंगे आपको को हाथों हाथ दूसरे नोट बदल कर देंगे अप्रैल 2017 में आरबीआई ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा कि बैंक गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता
कटे फटे नोटों को लेकर आरबीआई के नियम
आरबीआई समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है इस तरह के नोटों का आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक के कार्यालय में बदलवा सकते हैं रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक